
प्रखर राष्ट्रवाद न्यूज
छत्तीसगढ़/कोरबा :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा।

More Stories
उत्तर प्रदेश के सम्भल में बनी अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर
आज राजधानी में दिनभर चला राजनीतिक उठापठक,पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने कहा – कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के हिटलर शाही, भ्रष्ट रवैए से व्यथित होकर मुख्यमंत्री निवास में सामने धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं रायपुर,किए गए हाऊस अरेस्ट।देर शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से कराए गए मुलाकात,8 दिन में कोरबा कलेक्टर का होगा तबादला,मिला आश्वासन।
वैदिक पांचंग – 06 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को ऐसा क्या करें जिससे स्वास्थ्य लाभ मिले।